जांजगीर चांपा जिले में पेट्रोल डीजल की बिक्री को लेकर बड़ा आदेश अब बोतल और जरीकेन में नहीं मिलेगा ईंधन नियम तोड़ने पर होगी कार्यवाही

जांजगीर चांपा जिले में पेट्रोल डीजल की बिक्री को लेकर बड़ा आदेश अब बोतल और जरीकेन में नहीं मिलेगा ईंधन नियम तोड़ने पर होगी कार्यवाही

जांजगीर चांपा जिले में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर कलेक्टर ने बड़ा आदेश जारी किया है कि अब जिले के किसी भी पेट्रोल पम्प से बोतल जरीकेन या अन्य किसी पत्रों में पेट्रोल डीजल नहीं प्रदान किया जाएगा यदि किसी भी पेट्रोल पंप में नियम का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर सख्त कार्यवाही के चेतावनी भी दी गई है
जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा विभाग द्वारा आदेश जारी के मुताबिक जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश किया गया है कि पेट्रो और डीजल का विक्रय केवल संबंधित वाहनों में ही किया जाए और आदेश में साफ कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल का विक्रय जरीकेन,बोतल या अन्य किसी भी प्रकार के पात्रों में ईंधन नहीं दिया जाए
प्रशासन का साफ कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था और संभावित सदुपयोग को रोकने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है l
हालांकि किसी विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी के निर्देशों पर ही पात्रों में ईंधन देने की अनुमति होगी
कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है साथ यह चेतावनी भी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी फिलहाल इस आदेश जारी होने के बाद जिले भर के पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा सर्तकता बढ़ा दी गई है और प्रशासन पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है