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सूदखोरी करने वाले 3 आरोपियों को जांजगीर पुलिस ने किया गिरफ्तार

सूदखोरी करने वाले 3 आरोपियों को जांजगीर पुलिस ने किया गिरफ्तार

 जांजगीर चांपा जिले में शहर से लेकर गांव तक सूदखोरी का कारोबार बिना रोक टोक के चल रहा है, ब्याज में रकम देकर कर्जदार से कई गुना पैसा वसूलने की शिकायत आम है, हालांकि काेई इसकी शिकायत नहीं करता इसके बाद भी जिले में सूदखोरी का अवैध धंधा व्यापक पैमाने पर फलफूल रहा है। साहूकारी का धंधा करने वाले लोग बिना लाइसेंस के सूद पर रुपया देते हैं और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर आजीवन उनसे अवैध रूप से ब्याज वसूल करते हैं और ऐसे लोगों द्वारा वसूली के लिए अपराधियों को भी एजेंट रखा गया है, जो सूद पर उधार लेने वालों को डरा-धमकाकर, प्रताड़ित कर शोषण करते हैं। जब ब्याज व मूलधन की राशि समय पर नहीं लौटा पाने पर सूदखोरों के द्वारा जमीन, जायदाद सहित अन्य संपत्ति को गिरवी रख लेते हैं। इसकी वजह से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। प्रश्न ये है कि क्या इन सूदखोरों के लिए कोई नियम कायदा लागू नहीं है या फिर ऐसे साहूकार नियम को पांवों तले कुचलकर अपना धंधा कर रहे हैं।
मामले में निरी. प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, ने बताया की प्रार्थी आशीष निवासी ब्लाक कालोनी जांजगीर थाना जांजगीर को आरोपी ओंकार राठौर, सुभाष राठौर और शिवशंकर राठौर द्वारा प्रार्थी को तुम्हारे पिता जी 10 लाख रूपया उधार लिया है कहकर घर आकर पैसे की मांग करते थे, तो प्रार्थी अपने पिता से पूछा तो उतना कर्ज नहीं है वो लोग ब्याज बढ़ाकर ज्यादा बोल रहे है तथा 10-10 लाख का चेक लेकर इकरारनामा करा लिए है, कई बार पैसा दिया हूँ, उसे ब्याज में कट गया बोलते है तथा 05 लाख के आसपास का कर्ज है बताये थे। अगर हमारा पैसा नही देगा तो हम लोग केस कर देंगे और तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बोल कर डराता धमकाता था। दिनांक 17.08.2024 को सुबह करीब 09:00 बजे हमारे घर आये और जबरन गाली-गलौच कर हमारा पैसा दो बोलकर धमकाये और चले गये. दिनांक 20.08.2024 को फिर तीनो लोग घर आये और जबरन घर के अंदर घूसकर प्रार्थी के दादा जी से पैसा को वसूलने का बात किये और पैसा नही है तो अपने घर को पावरआफ अटर्नी लिखा दो कहने लगे प्रार्थी बोला कि दादा-दादी बिमार है. चलने में असमर्थ है तो ओंकार राठौर द्वारा उसके दादा को अपने कार में बैठाकर ले चलो कहकर दबाव बना रहा था। वहीं प्रार्थी को अपने साथ न्यायालय ले गये और मेरे नाम से 5-5 लाख रूपये दो चेक लिखवाकर साईन कराकर लिए है, और नोटरी कराकर दादा-दादी के बिमार होने से रकम लेना लिखवा लिये है। चेक को एक माह, दिनांक 20.09.2024 तक का समय रकम वापस करने का लिखाये है। हम लोग तेरे घर को बिक्री करा देंगे बोलकर धमकाते है कि रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 308 (2), 3(5) BNS 04 कर्जा एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी सुभाष राठौर व ओंकार राठौर को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पृथक-पृथक पूछताछ किया गया. आरोपियों द्वारा बताया कि विगत एक वर्ष पूर्व प्रार्थी के पिता कृष्णा कुमार यादव 05-05 लाख रूपये उधार लिया था तथा 10-10 लाख रूपये का इकरारनामा कर चेक दिया था। रकम वापस नही करने पर आरोपी ओंकार राठौर अपने चेक को माननीय न्यायालय में धारा 138 लि.प्रा. अधि. तहत् केस लगाने बताया. दिनांक 20.08.24 को रकम मांग करने पर स्वयं दिनांक 20.09.2024 तक वापस करना बोलकर 05-05 लाख का चेक देकर इकरारनामा स्टाम्प मे लिख कर देना स्वीकार कर आरोपी ओंकार राठौर व सुभाष राठौर द्वारा 05-05 लाख रूपये का मूल चेक, तथा इकरारनामा की मूल प्रति प्रस्तुत किये है साथ ही आरोपी सुभाष राठौर द्वारा कृष्णा कुमार द्वारा 50,000/ रूपये देना जिसे फोन पे एकाउन्ट में आना स्वीकार करने पर मोबाईल बरामद किया गया है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान (01.) सुभाष राठौर उम्र 37 वर्ष निवासी धाराशिव थाना पामगढ हा.मु. दीनदयाल कालोनी एल. आई.जी. 97 जांजगीर थाना जांजगीर (02.) ओंकार राठौर उम्र 34 वर्ष निवासी धाराशिव थाना पामगढ़ (03.) शिवशंकर राठौर उम्र 40 वर्ष निवासी धाराशिव थाना पामगढ हा.मु. दीनदयाल कालोनी एल. आई.जी. 97 जांजगीर थाना जांजगीर के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पायें जाने पर विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 10.09.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरी. प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, सहायक उप निरीक्षक रामप्रसाद बघेल एवं थाना जांजगीर का सराहनीय योगदान रहा।

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