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फर्जी तरीके से 478000रुपए लोन लेने वाले आरोपी गिरफतार

जांजगीर चांपा न्यूज न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर श्रीमती सीमा कंवर ने मृत व्यक्ति की जमीन के एवज में उसके नाम से फर्जी हस्ताक्षर पहचान स्थापित कर स्वयं को मृत व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जांजगीर से 478000 रुपए लोन लेने के सभी आरोपीगणो को अलग अलग धाराओं में 01-01 वर्ष एवम 03-03वर्ष सश्रम कारावास एवम अर्थदंड की सजा सुनाई।

प्रार्थी सरजू गोंड निवासी ग्राम पेंड्री थाना नवागढ़ काफी वर्षो से जिला कोरिया में रहता था और प्रार्थी का भाई अर्जुन गांव में जिसकी मृत्यु 2006 में हो चुकी थी, जिसकी जानकारी आरोपीगण अशोक पटेल,तोषण पटेल एवम दिलीप गोंड जो प्रार्थी के ही ग्राम के निवासी होकर दिलीप गोंड प्रार्थी का रिश्तेदार था को थी दिलीप को प्रार्थी के गांव में पैतृक संपत्ति होने की भी जानकारी थी आरोपीगणों द्वारा मिलकर गांव में स्थित उनकी पैतृक भूमि के एवज में अप्रैल 2015 में कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जांजगीर में लोन आवेदन पर प्रार्थी सरजू व मृत अर्जुन के नाम के स्थान पर अशोक पटेल एवम तोषण पटेल अपना फोटो चस्पा कर प्रार्थीगणों के फर्जी हस्ताक्षर अंगूठा निशानी लगकर स्वय को सरजू व अर्जुन होना बताया जिसकी पहचानकर्ता के स्थान पर दिलीप गोंड के द्वारा हस्ताक्षर कर बैंक से 478000 रुपए का लोन स्वीकृत करा लिए।

2019 में जब प्रार्थी गांव आया तब उसे कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जांजगीर से नोटिस प्राप्त हुआ जिसमे उसके भाई अर्जुन गोंड एवम उसके द्वारा ग्राम पेंड्री स्थित उनकी पैतृक जमीन के एवज में बैंक से लिए गए 478000 रुपए लोन को पटाने का उल्लेख था।प्रार्थी सरजू की शिकायत पर आरोपीगण के विरुद्ध थाना जांजगीर में धारा 419,420,467,468 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान तत्कालीन लोन स्वीकृतकर्ता बैंक के शाखा प्रबंधक व बैंक कोर्डिनेटर की भी अपराध में संलिप्तता के संबंध में विवेचना प्रारंभ की गई परंतु बैंक अधिकारी के फरार हों जाने से उसके विरुद्ध विवेचना जारी रखते हुए शेष आरोपीगणों के विरुद्ध अभियोग पत्र विचारण हेतु जुलाई 2019 में माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायालय में गवाहों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर श्रीमती सीमा कंवर ने मामले के तीनो आरोपी अशोक पटेल पिता लखन पटेल,तोषण पटेल पिता संतोष पटेल व आरोपी दिलीप गोंड पिता लड़क राम गोंड तीनो निवासी ग्राम पेंड्री थाना नवागढ़ को लोन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन प्राप्त करने का दोषी पाते हुए तीनो आरोपीयो को धारा 419 में 01-01 वर्ष,धारा 420 में 03-03वर्ष, धारा 467 में 03-03वर्ष, धारा 468 भादवि में 03- 03 वर्ष कठोर कारावास एवम अर्थदंड से दंडित किया,अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया।

मामले में उक्त फर्जी लोन स्वीकृतकर्ता संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक व बैंक कोआडीनेटर के विरुद्ध वर्तमान में विवेचना जारी है जिसे शीघ्र पेश कराए जाने हेतु अभियोजन द्वारा पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित किया गया है,मामले में शासन की ओर से एस. अग्रवाल,एवम श्रीमती मनीषा प्रसाद सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जांजगीर द्वारा पैरवी की गई।

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